यूपी के कौशाम्बी में युवक की हत्या कर शव सेफ्टी टैंक में छिपाने वाले 4 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,15- 15 हजार का लगाया अर्थदंड

कौशाम्बी,

युवक की हत्या कर शव सेफ्टी टैंक में छिपाने वाले 4 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,15- 15 हजार का लगाया अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले में 2017 में युवक की गला दबाकर हत्या करने और शव को सेफ्टी टैंक में छिपाने वाले 4 अभियुक्तों को ADJ द्वितीय कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,वही सभी अभियुक्तों पर 15- 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

साल 2017 में पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के निजामपुर पुरैनी गांव में तहमीद अहमद पुत्र वसीम अहमद की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दो दिन से गायब युवक का शव उसके ही मौसा के घर में स्थित सेफ्टी टैंक में मिला था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने युवक के मौसा, उसके दो बेटों और बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया था और सभी को जेल भेज दिया था।

पिपरी थाना क्षेत्र के मखऊपुर गांव निवासी स्व. वसीम अहमद का दूसरे नंबर का बेटा तहमीद अहमद (25 वर्ष) इंटरमीडिएट तक पढ़ा था। घटना के दो दिन पहले वह घर से अपने मौसा नसीमुर्रहमान के यहां पूरामुफ्ती के निजामपुर पुरैनी गांव जाने के लिए बाइक से निकला था। परिजनों के मुताबिक वह अपने साथ एक लाख 25 हजार रुपये लेकर मौसा के घर के लिए निकला था। तभी से वह गायब था।

किसी ने तहमीद अहमद के शव उसके ही मौसा नसीमुर्रहमान के सेफ्टी टैंक में पड़े होने की सूचना पुलिस को दी थी। निजामपुर पुरैनी गांव पहुंचकर पुलिस ने शव को बाहर निकालवाया और अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पुलिस ने मौसा नसीमुर्रहमान, उसके बेटे मोहम्मद ताहिर, फैजी जाफरी व बेटी फरहा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। परिजनों ने मामले में पैसों को लेकर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने जांच के बाद सभी को आरोपी बनाते हुए पकड़कर जेल भेज दिया था,जिनका मुकदमा ट्रायल पर एडीजे द्वितीय कोर्ट में चल रहा था,पुलिस की पैरवी पर कोर्ट ने ताहिर जाफरी, मोहम्मद कैफ जाफरी पुत्र गण नईमरुरहमान,कुमारी फरहा जाफरी पुत्री नईमरुरहमान निवासी निजामपुर पुरैनी थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज एवम मोहम्मद फैजी जाफरी पुत्र परवेज अहमद निवासी महगाांव (थाना पुरामुफ्ती) वर्तमान में थाना सनदीपनघाट जनपद कौशाम्बी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,वही सभी आरोपियों पर 15-15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor