नई दिल्ली,
चालको के लिए बड़ी खबर,HIT AND RUN मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पत्र जारी कर कहा अभी नही लागू होगा कानून,
भारत देश में HIT AND RUN कानून लागू किए जाने के मामले में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ़ से एक लिखित चिट्ठी जारी की गई है। मंत्रालय की तरफ जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि HIT AND RUN मामले में संशोधित कानून को अभी लागू नहीं किया है।
भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही बातचीत में बनी सहमति के अनुसार इस कानून को लागू किया जाएगा।
ज्ञात हो कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के तहत HIT AND RUN मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था,जिसके बाद ट्रक चालकों ने राष्ट्रीय स्तर पर 01 जनवरी से लेकर 03 जनवरी तक इस कानून के विरोध में हड़ताल की थी।
हड़ताल के बाद सरकार ने यूनियन के नेताओं से बातचीत के बाद इस कानून को लागू करने पर रोक लगा दी थी और कहा है कि अब यूनियन के लोगो के साथ वार्ता के बाद ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।