कौशाम्बी,
MLC चुनाव के चलते नशे के शौकीनों को झटका,03 दिनों तक बंद रहेंगी शराब,बियर,भांग की दुकानें,
यूपी विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत होने वाले मतदान 09 अप्रैल 2022 के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंस प्राधिकारी कौशाम्बी ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया है कि जनपद कौशाम्बी में 07 अप्रैल 2022 को सायं 04 बजे से लेकर 09 अप्रैल 2022 को सायं 04 बजे मतदान समाप्ति तक जनपद की समस्त फुटकर एवं थोक आबकारी अनुज्ञापन दुकाने बन्द रहेंगी। इस अवधि में मादक वस्तुओं के उपभोग को नियन्त्रित करने के लिए उसके कब्जे में रखे जाने की सीमा का प्राविधान भी लागू रहेगा ।इस बन्दी के दौरान अनुज्ञापियो को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।