यूपी एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल,हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

प्रयागराज,

यूपी एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल,हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से 4 सप्ताह में मांगा जवाब,

यूपी एसआई भर्ती परीक्षा 2020- 21 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट में अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने पक्ष रखा। जस्टिस सौरभ श्याम शमसेरी की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। पचास से अधिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी एसआई भर्ती परीक्षा 2020- 21 में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने व मेडिकल परीक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग की है।

याचिका में आरोप है कि जिस एजेंसी ने परीक्षा कराई है उस पर पहले भी धांधली कराने के आरोप लगे हैं। बावजूद इसके उसी कंपनी को परीक्षा की जिम्मेदारी फिर से कैसे दी गई । अभ्यर्थियों ने याचिका में भर्ती परीक्षा के लिए पूर्व में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा के लिए चयन करने पर भी सवाल खड़ा किया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि यूपी एसआई भर्ती परीक्षा 2020- 21 में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक डिवाइस समेत अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए धांधली कराई गई है। परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में दर्जनभर से अधिक एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह की जिसकी गिरफ्तारी यूपी एसआई परीक्षा में धांधली के आरोप में हुई है, उसने जेल में रहकर भी परीक्षा पास कर लिया। अभ्यर्थियों ने याचिका में कहा है कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर मेडिकल परीक्षण पर रोक लगाई जाए। साथ ही जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए, इसके साथ ही परीक्षा कराने वाली एजेंसी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। जिससे आगामी दिनों में होने वाली भर्ती परिक्षाएं सकुशल संपन्न हो सकें।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor