उत्तर प्रदेश,
यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,समय पर हो निकाय चुनाव,ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटों को अनारक्षित मानकर कराए चुनाव,
यूपी में नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज कर दिया। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश दिए है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसम्बर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ आदेश पारित किया।