उत्तर प्रदेश,
किसानों को माइन मित्रा पोर्टल पर स्वतः पंजीकरण के आधार पर साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन करने की सुविधा बदस्तूर रहेगी जारी ,
न्यूज ऑफ इंडिया ( एजेन्सी)
निदेशक,भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० डा0 रोशन जैकब ने किसानों द्वारा निजी प्रयोग हेतु साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन में आ रही कतिपय कठिनाईयों के दृष्टिगत समस्त जिलाधिकारियों,व समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र भेजते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि प्रशासनिक सुगमता एवं जनसामान्य को मिट्टी सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश दिनांक 18.01. 2020 द्वारा व्यवस्था दी गयी थी, जिसके अन्तर्गत किसानों द्वारा 100 घनमी0 तक माइन मित्रा पोर्टल पर स्वतः रजिस्ट्रेशन के आधार पर खनन/परिवहन किया जाना शामिल हैं।
किसानों द्वारा साधारण मिट्टी के 100 घनमी0 तक ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर खनन /परिवहन पर कोई रायल्टी देय नहीं है,के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किए गए थे। जो अभी भी पूरी तरह से प्रभावी हैं।
अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने बताया कि खनन निदेशालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि किसानों द्वारा 100 घनमी0 तक साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु माइन मित्रा पोर्टल पर पंजीकरण कराये जाने तथा पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र होने के बावजूद कतिपय लोगों द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों का उत्पीड़न होता है
निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश ने जिला अधिकारियो व पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि माइन मित्रा पोर्टल पर स्वतः पंजीकरण के आधार पर साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन करने वाले किसानों को अनावश्यक रूप से कोई प्रताड़ित न करने पाये।