दहेज एक सामाजिक बुराई,दहेज लेना एवं देना अपराध,पढ़े क्या होगी कार्यवाई

कौशाम्बी,

दहेज एक सामाजिक बुराई,दहेज लेना एवं देना अपराध,पढ़े क्या होगी कार्यवाई,

यूपी के कौशाम्बी जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी नीरज कुमार ने अवगत कराया है कि समाज में हो रही दहेज लेने व देने जैसी कुरीतियों की रोकथाम के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 के अन्तर्गत यदि जनपद में कोई भी व्यक्ति दहेज की मांग करता है तो वह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत अपराध की श्रेणी में आयेंगा।

जनपद में महिला यदि ससुरालीजनों द्वारा दहेज से सम्बन्धित पीड़ित की जाती है तो तत्काल जिला प्रोबेशन अधिकारी (जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी) के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला अपनी शिकायतो वन स्टाप सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 181 एवं वन स्टाप सेन्टर कार्यालय नम्बर .05331-298022..पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार उत्पीड़न को कम किया जा सके। महिलाऐं भी अपने अधिकारों एवं सुरक्षा से आश्वस्त हो सके।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया है कि सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सी योजनायें संचालित की जा रही है। यथा-मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पान्सरशिप योजना, दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता अनुदान, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना, यदि पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला के साथ कोई व्यक्ति विवाह करता है तो उसको दम्पत्ति पुरस्कार दिया जायेगा।

जनपद स्तर पर यू0पी0 बोर्ड में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियट में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को भी पुरस्कृत किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय विकास भवन अथवा कार्यालय सखी वन स्टॉप सेन्टर जिला अस्पताल परिसर, मंझनपुर में भी सम्पर्क किया जा सकता है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor