कौशाम्बी,
GST के नियमों में एक अप्रैल 2025 से हो रहा है प्रभावी संशोधन,व्यापारी बंधु ध्यान से पढ़े,AD राम प्रकाश मिश्रा
उत्तर प्रदेश में GST के नियमों में एक अप्रैल 2025 से प्रभावी संशोधन हो रहा है,व्यापारी बंधु ध्यान से पढ़े..
01 अप्रैल 2025 से कारोबारियों को अपनी टैक्स इनवायस एवं चालान आदि क्रम संख्या 01 से प्रारम्भ करनी होगी।
GSTN पोर्टल पर बिक्री की टैक्स इनवायस की तिथि से ई-इनवायस अब दस करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को तीस दिन के अन्दर अपनी ई-इनवायस GSTN पोर्टल से जनरेट करनी होगी। इस समयावधि के उपरान्त यदि ई-इनवायस जनरेट किया जाएगा। तब पोर्टल ई-इनवायस जनरेट नहीं करेगा।
01 अप्रैल 2025 से होटल के रेस्टोरेन्ट में खाने पर यदि होटल के कमरे का किराया रू० 7,500/- से अधिक है। तब 18 फीसदी GST अदा करनी होगी। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमन्य होगा।
01 अप्रैल 2025 से स्पेसीफाईड प्रिमाईसेस की परिभाषा में बदलाव किये गये हैं। सभी पंजीकृत कारोबारियों पर ई-वे बिल जनित करने हेतु मल्टी फेक्टर अथॉन्टिकेशन (एम०एफ०ए०) नियम लागू किया जा रहा है। कारोबारी वन टाईम पासवर्ड से ई-वे बिल जनित करने के उपरान्त सत्यापित करेंगे।
01 अप्रैल 2025 से पुरानी सामान्य इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर बारह फीसदी की जगह अब अटठारह फीसदी GST अदा करनी होगी। यह नियम पुरानी सेकेन्ड हैण्ड कार बेचने वाली एजेन्सियों पर लागू होगा।
नये वित्तीय वर्ष 2025-26 में 01 अप्रैल 2025 से बिना आई०जी०एस०टी० का भुगतान किये निर्यात की सुविधा प्राप्त करने हेतु 31 मार्च 2025 तक GSTN पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर “एल०यू०टी०” प्राप्त कर लेने से निर्यातक को ही आई०जी०एस०टी० भुगतान करने से निजात मिलेगी।
उक्त जानकारी जिला कर अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष एडवोकेट राम प्रकाश मिश्रा ने दी।