कौशाम्बी,
नगर पालिका परिषद भरवारी में मनमाने हाउस टैक्स पर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने जताई आपत्ति,ईओ,डीएम को मेल भेजकर जताई आपत्ति,
यूपी के कौशाम्बी जिले के नगर पालिका परिषद भरवारी में लगाए गए मनमाने हाउस टैक्स पर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने आपत्ति जताई है,संगठन के जिलाध्यक्ष अरविंद केसरवानी ने नगर पालिका के ईओ को ,डीएम मधुसूदन हुल्गी को मेल भेजकर आपत्ति जताई है।
राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष ने मेल द्वारा भेजे गए आपत्ति में बताया कि दैनिक समाचार पत्रो मे प्रकाशित पत्रांक 3495/NPPB/2024-25 मे सार्वजनिक सूचना के सन्दर्भ मे उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग -9 लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 912/नौ-9-2024 -85 ज/05टी सी -1 लखनऊ दिनांक 28 जून 2024 को अधिसूचना उत्तर प्रदेश नगर पालिका ( भवन या भूमि या दोनो के वार्षिक मूल्य पर कर ) नियमावली 2024 के प्रस्तर 5 मे प्रात्योजित शक्ती का प्रयोग करते हुवे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भरवारी कौशाम्बी उक्त अधिसूचना मे प्राविधित उपबन्धो के अधीन मासिक किराया दर के आधार पर प्रतिवर्ग फिट/ श्रेणीवार भवन/भूमि समूह के लिये प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) हेतु न्यूनतम मासिक किराया दर निर्धारित करती है। और विवरण के साथ अपना प्रायोजन प्रस्तुत किया है।
उक्त सन्दर्भ मे अपनी आपत्ति दर्ज कराते है।
1- यह कि कौशाम्बी जनपद का गठन अप्रैल 1997 मे प्रयागराज से प्रृथक करके किया गया है। जिसका अधिकांश क्षेत्रफल ग्रामीण और कृषि योग्य है। जिसमे अधिकतर किसान कार्यरत है।
2- यह कि 10 नगर पंचायतो मे से 2 को नगर पालिका से परिवर्तित कर दिया गया है।
3- यह कि नगर पालिका परिषद भरवारी का स्थाई कार्यालय नियमित नही है जिससे नगर पालिका भरवारी कि सभी ईकाई पूर्णतया कार्यरत नही है।
4- यह कि नगर पालिका भरवारी का अधिकांश क्षेत्रफल ग्रामीणांचल है जहां विकास हेतु अभी भी सडक, नाली, पानी, विद्युत, आवास, स्वच्छता, शवदाह स्थल, समेत अनेक कार्य शेष है। जिसको पूर्ण करने के उपरांत ही किसी भी प्रकार का कर वैधानिक वा न्यायोचित होगा। आपके द्वारा जिस शक्ती बल पर कर कि वसूली करने का अधिसूचना दर्शाया गया है वह ग्रामीणो से जजिया कर वसूलने जैसा होगा।
5- यह कि किसी भी नगरीय क्षेत्र मे कर लगाने से पूर्व वह का मानचित्र तैयार कर पूर्व से निर्मित भवनो का सत्यापन कराना और तल का निर्धारण समेत मालिकाना हक का अधिकार तैयार करना एवं परिसर के अभिलेखो का सत्यापन करना न्यायोचित होता है। जबकि आपके द्वारा वितरित नोटिस मे कर के निर्धारण का प्रकार नही दर्शाया गया। जो संदेहात्मक है।
6- यह कि 90% ग्रामीण क्षेत्र और 10% प्रतिशत नगरीय क्षेत्र मे कार्यरत नगर पालिका भरवारी अभी कार्यालय के स्थाई होने और सम्पूर्ण नगरीय व्यवस्थाओ के पूर्ण होने के उपरांत ही किसी भी प्रकार का कर वसूलने का अधिकार रखती है।
7- यह कि किसी भी प्रकार कि कोई अधिसूचना के दैनिक समाचार प्रकाशन के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रो मे भी प्रकाशन का कार्य करना चाहिए।
8- जिलाधिकारी महोदय कि अध्यक्षता आयोजित व्यापार बंधु कि बैठक मे प्रत्येक माह नगर क्षेत्र के व्यापारियो के साथ बैठक कर सभी प्रकार कि सूचनाओ का अदा प्रदान करना रहता है परन्तु वार्ड 25 के अन्तर्गत मूरतगंज बाजार मे आजतक किसी भी प्रकार कि बैठक नही कराई गयी।
उक्त व्याख्यान से स्पष्ट होता है कि शासनादेश को बलपूर्वक जारी करने कि इच्छा से प्रकाशित किया गया अधिनियम है जो वैधानिक प्रक्रिया को नही मानने हुवे प्रस्तुत किया गया है।