कौशाम्बी,
27 साल बाद स्कूली छात्र पर हमला करने वाले को सुनाई गई एक साल की सजा,एक आरोपी की हो चुकी है मौत,
यूपी के कौशाम्बी जनपद न्यायालय मे 27 साल तक एक मुकद्दमे की सुनवाई के बाद गुरुवार को अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। न्यायालय ने मुल्जिम संजय केसरवानी को एक साल की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया है। घटना के मामले मे 3 लोग आरोपी बनाए गए थे। जिसमें बृजेश रस्तोगी को किशोर न्यायालय भेजा गया था और कुंवर रस्तोगी की केस की सुनवाई के दौरान मौत हो गई है।मामला कोखराज कोतवाली के भरवारी कस्बा का था।घटनाक्रम के मुताबिक भरवारी कस्बे में रहने वाले प्रदीप कुमार राय 11 मार्च 1995 की सुबह करारी रोड स्थित कुवर रस्तोगी की किताब की दुकान पर किताब खरीदने गये था। इसी दौरान किसी विवाद के चलते कुवर रस्तोगी से विवाद हो गया,विवाद के दौरान कुंवर रस्तोगी के ललकारने पर संजय केसरवानी व बृजेश रस्तोगी ने छात्र प्रदीप राय को भरवारी कस्बा स्थित राम-जानकी मंदिर के समीप घेर लिया और चाकू मार कर जख्मी कर दिया। मामले की सूचना पर थाना पुलिस ने घायल छात्र का इलाज करा कर आरोपित कुवर रस्तोगी बृजेश रस्तोगी एवं संजय केसरवानी के खिलाफ आईपीसी की धारा
324 के तहत केस दर्ज किया था। जिसमे पुलिस ने बृजेश रस्तोगी के किशोर होने के चलते उसे किशोर न्यायालय मे पेश किया। शेष कुवर रस्तोगी व संजय केसरवानी के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत मे दाखिल हुआ। जनपद न्यायालय में 27 साल तक केस की सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त कुवर रस्तोगी की मौत हो गई।
एडीजीसी अनुरुद्ध मिश्रा ने बताया कि अपर जिला जज (प्रथम) शिवानंद सिंह ने फैसला सुनाया और मुल्जिम संजय केसरवानी को 1 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। अदालत ने अपने आदेश मे यह भी कहा है कि जुर्माने की रकम जमा होते ही उसमे से 15 हजार रुपये प्रतिकार के रूप मे वादी मुकद्दमा प्रदीप कुमार राय को दिये जाए।