कौशाम्बी,
कौशाम्बी जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 16 मार्च से 06 जून 2024 तक धारा-144 लागू,पढ़े शासन के निर्देश,
यूपी के कौशाम्बी अपर जिला मजिस्ट्रेट अरूण कुमार गोंड ने अवगत कराया है कि जनपद कौशाम्बी, शान्ति-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है।
उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन चल रहे है.. 24.03.2024 को होलिका दहन, 25.03.2024 व 26.03.2024 को होली, 29.03.2024 को गुड फ्राइडे एवं 30.03.2024 को ईस्टर सैटरडे व -05.04.2024 को जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अन्तिम शुक्रवार/महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज जयन्ती, -11.04.2024 व 12.04.2024 को ईद-उल-फितर -14.04.2024 को डा0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस व 17.04.2024 को रामनवमी/चन्द्रशेखर जयन्ती एवं 09.05.2024 को लोकनायक महाराणा प्रताप जयन्ती, 10.05.2024 को परशुराम जयन्ती, 23.05.2024 को बुद्ध पुर्णिमा आदि पर्वां को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाना है।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के उपरान्त इन आसन्न त्योहारों के चलते यह आशंका है कि ऐसे अवसरों पर कतिपय साम्प्रदायिक, असामाजिक, गिरोह-बन्द एवं शरारती तत्व किसी भी स्थान पर किसी भी समय छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास कर सकते है, निर्वाचन में राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता एवं वैमनस्ता का लाभ उठाकर चुनाव प्रक्रिया के दौरान अराजक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग किये जाने एवं चुनाव आचार संहिता के उलंघन की प्रबल सम्भावना है, जिससे जनपद की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती हैं एवं सामान्य निर्वाचन निर्विघ्न तथा निष्पक्ष रूप से सम्पन्न होने में बाधा उत्पन्न हो सकती हैं।
उन्हें यह समाधान हो गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जनपद की कानून व्यवस्था बनायें रखने, चुनाव निष्पक्ष एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने व चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने एवं अराजक तत्वों द्वारा विधि विरूद्ध किये जाने वाले समस्त कार्यों को रोका जाना आवश्यक है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुयें जन जीवन एवं लोक सम्पत्ति की हानि, हिंसा, बल्बा आदि के नियंत्रण/निवारण एवं जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र मे विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जन सुरक्षा कायम करने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा लागू किया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल/पार्टी ऐसा काम या गतिविधि नही करेगा, जिससे जाति, धर्म, सम्प्रदाय और भाषा के आधार पर समाज में वैमनस्ता या तनाव फैले।
राजनैतिक पार्टियॉ दूसरी पार्टी की आलोचना केवल उनके कार्यक्रमों, नीतियां, पुराने इतिहास और काम के आधार पर ही करें। पार्टियों और उम्मीदवार दूसरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निजी जीवन की आलोचना नही करें और उन पर छीटाकशी न करें, बिना तथ्यों की जांच किये दूसरे पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाने से बचा जाय।
वोट मांगने के लिए जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर कोई अपील नही की जाय। चुनाव प्रचार के लिए मन्दिर, मस्जिद और गिरजाघर को एक मंच के तौर पर इस्तेमाल नही किया जाय। सभी पार्टियॉं चुनाव कायदे कानून के तहत भ्रष्टाचार वाली सभी गतिविधियों से अपने को बचाये, इन गतिविधियों में मतदाताओं को घूस देने, उन्हे डराने-धमकाने, मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार करना, चुनावी प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी चुनाव रैलियांॅ करना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र स्टेशन तक गाड़ी में ले जाने की व्यवस्था करना शामिल है।
उन्होंने कहा कि हर आम नागरिक की शान्तिपूर्ण और बिना किसी खलल की निजी जिन्दगी का सम्मान किया जाना चाहिए, हालांकि अपनी बातों और नीतियों के समर्थन में राजनैतिक पार्टियां प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम कर सकते है, लेकिन इसके लिए उन्हे किसी के घर के सामने विरोध प्रदर्शन के तौर पर यह सब करने की इजाजत नही होगी।
अभ्यर्थी जब अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए या संवीक्षा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए या प्रतीकों के आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही के लिए रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय की ओर जाता है, तो उसके साथ कोई बड़ा जुलूस नही जायेंगा। नामांकन के लिए उम्मीदवारों के साथ आने वाली कोई भीड़ नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के अन्दर प्रवेश नही करेंगी। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स तेजाब या अन्य कोई पदार्थ, जो विस्फोटक सामाग्री में शामिल हो एकत्रित नही करेगा, न ही शीशे की बोतल अथवा शीशे के टुकड़े, ईट पत्थर एकत्रित करेगा और न ही तेज आवाज वाले पटाखों का प्रयोग करेंगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि यह आदेश जनपद कौशाम्बी के सर्म्पूण सीमा क्षेत्र मे एवं जनपद कौशाम्बी मे निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा मे प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर 16 मार्च 2024 से 06 जून 2024 तक सम्पूर्ण जनपद मे प्रभावी होगा। विशेष परिस्थितियों मे इस अवधि में इन आदेशो को संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।