जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 03 अपराधियों को किया जिला बदर,लोकशान्ति व लोक सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेन्स भी किया निरस्त

कौशाम्बी,

जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 03 अपराधियों को किया जिला बदर,लोकशान्ति व लोक सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेन्स भी किया निरस्त,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत 03 अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश दिया है। जिला बदर होने वालों में-रवि कुमार तिवारी पुत्र लल्लन तिवारी निवासी भद्दुरपुर थाना मंझनपुर, मो0 नियाज उर्फ नियाज अहमद पुत्र जहीर निवासी-तूतीपुर थाना करारी एवं उमानाथ पाल पुत्र राम आधार निवासी चूहापीरन थाना कड़ाधाम को जिला बदर किया गया है।

इसी प्रकार डीएम ने लाइसेन्स निरस्तीकरण आयुध अधिनियम के तहत योगन्द्र सिंह उर्फ महेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी-कन्नूपुर मजरा डोरमा थाना सैनी जनपद कौशाम्बी का लाइसेन्स नम्बर-10645 राइफल 315 बोर नम्बर-ए0बी0-11-06414 को लोकशान्ति व लोक सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किया है।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor