डीएम ने निर्वाचन के सम्बंध में की बैठक,दिए आवश्यक निर्देश

कौशाम्बी,

डीएम ने निर्वाचन के सम्बंध में की बैठक,दिए आवश्यक निर्देश,

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी सुजीत कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन अधिसूचना सं०-5435 /33-3 2021-255 /2002 टी० सी०, दिनांक 06.12.2021 एवं राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ की अधिसूचना 5436/0/60-21/2021 दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में में सुजीत कुमार, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कौशाम्बी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट सपठित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 खख में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद कौशाम्बी के वैधानिक रूप से रिक्त (विवरण संलग्न) ग्राम पंचायत सदस्यों के स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन निम्नाकित विनिर्दिष्ट समय – सारिणी के अनुसार कराया जायेगा । नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय 12 दिसम्बर 2021 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से 04 . 00 बजे तक ) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक समय 13 दिसम्बर , 2021 (पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक) उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक में समय 14 दिसम्बर , 2021 (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ड 03.00 बजे तक) प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 14 दिसम्बर , 2021 (अपरान्ह 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) मतदान का दिनांक व समय 20 दिसम्बर , 2021 (प्रातः 08ः00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक) मतगणना का दिनांक व समय 21 दिसम्बर 2021 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 08.12.2021 को सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे तथा दिनांक 08.12.2021 से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जायेगा । उपर्युक्त उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों को दाखिल करने, उनकी जांच करने उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा । मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित और निर्देशित निर्वाचन प्रक्रिया उपर्युक्त निर्वाचन में अपनायी जाएगी तथा उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराया जाय ।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor