विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची सदस्यों को उपलब्ध कराई जाये – केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश,

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची सदस्यों को उपलब्ध कराई जाये – केशव प्रसाद मौर्य,

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 की प्रथम किश्त के रूप में रू० 7 अरब, 48 करोड ़,50 लाख की धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गयी है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

जारी शासनादेश में कहा गया है कि विधान मण्डल के सदस्यों की संस्तुति के अनुसार विकास सम्बन्धी कार्याे हेतु निर्धारित मद में रू0 2520.00 करोड़ की बजट व्यवस्था है।इस बजट व्यवस्था के सापेक्ष विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में विधान सभा के 403 सदस्यों में से 401 (02 स्थान रिक्त) मा० सदस्यों हेतु रू0 150.00 लाख जी०एस०टी० सहित (रू० एक करोड़ पचास लाख मात्र) प्रति मा० सदस्य की दर से कुल रू0 60150.00 लाख जी०एस०टी० सहित ( रू० छः अरब एक करोड पचास लाख मात्र) तथा विधान परिषद के 100 मा० सदस्यों में से 98 (02 स्थान रिक्त) सदस्यों हेतु रू० 150.00 लाख जी०एस०टी० सहित (रू० एक करोड़ पचास लाख मात्र) प्रति मा० सदस्य की दर से धनराशि रू0 14700.00 लाख जी०एस०टी० सहित (रु० एक अरब सैंतालीस करोड़ मात्र) की धनराशि अर्थात विधान मण्डल के कुल 503 सदस्यों में से 499 (401$98) सदस्यों हेतु कुल धनराशि रू0 74850.00 लाख जी०एस०टी० सहित (रू० सात अरब अड़तालीस करोड पचास लाख मात्र) को प्रथम किश्त के रूप मे निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जारी शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानित तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशो के अनुसार ही किया जायेगा। यदि किसी विधानसभा/विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त है, तो उस क्षेत्र की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन आचार संहिता का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जारी शासनादेश में मुख्य विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से देय/आंगणित जी एस टी के समतुल्य ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा। आहरित की जाने वाली धनराशि सम्बंधित डीआरडीए के डिपाजिट खाते में स्थानांतरित की जायेगी एवं इस डिपाजिट खाते से इसका व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों यथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रति अपने जनपद से सम्बंधित विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची, योजना की मुख्य विशेषताओं, निर्माण कार्याे की स्वीकृति और निष्पादन, धनराशि के अवमोचन, व अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करायी जाय तथा निधि के अंतर्गत न कराये जा सकने वाले कार्यों के बारे में भी सदस्यों को जानकारी उपलब्ध करा दी जाय, ताकि कहीं भी किसी स्तर पर भ्रम की स्थिति ना रहे। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये की कार्यवाही का दायित्व सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor