राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार किसी भी मतदेय स्थल/सार्वजनिक या व्यक्तिगत जमीन भवन का पोस्टर के लिए न करे प्रयोग

कौशाम्बी,

राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार किसी भी मतदेय स्थल/सार्वजनिक या व्यक्तिगत जमीन भवन का पोस्टर के लिए न करे प्रयोग,

यूपी के कौशाम्बी जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 06 जून 2024 तक धारा-144 लागू हैं। कौशाम्बी के सर्म्पूण सीमा क्षेत्र मे एवं जनपद कौशाम्बी मे निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा मे प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर यह आदेश प्रभावी होगा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट अरूण कुमार गोंड ने अवगत कराया है कि कोई भी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी भी मतदेय स्थल/सार्वजनिक या व्यक्तिगत जमीन, भवन तथा अहाते का इस्तेमाल नोटिस चिपकाने और नारे लिखने, अन्य प्रकार से वाल राइटिंग या पोस्टर चिपकाने के लिए नहीं कर सकता हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्थानीय निकाय के भवन/भूमि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नही करेगा और न ही विद्युत व टेलीफोन विभाग के खम्भों, नगर पालिका/नगर पंचायत/सार्वजनिक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर निर्वाचन से सम्बन्धित होर्डिंग व प्रचार सामाग्री लगायेंगा। कोई भी व्यक्ति राजनैतिक पार्टी चुनाव सभा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के नहीं करेंगा। चुनाव सभा की अनुमति के लिए 48 घण्टे पूर्व आवेदन करना होगा, सभा में लाउडस्पीकर का प्रयोग भी बिना अनुमति के नही कर सकेंगा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि राज्य कर्मचारी/बैंको/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सुरक्षा के लिए लगे सुरक्षाकर्मी, जिनको अपने कर्तव्य पालन के लिए शस्त्र की आवश्यकता है, को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति किसी प्रकार के हथियार बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, रायफल, तलवार, कांता, बल्लम, चाकू, स्टिक एवं तेज धार वाले हथियार किसी सार्वजनिक स्थान पर या मार्ग पर लेकर नही चलेंगा, यह प्रतिबन्ध धार्मिक रूप से अनुमन्य सिक्खों को तलवार/कृपाण लेकर एवं अन्धे और कमजोर व्यक्तियों को सहारे के लिए डण्डा लेकर चलने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। सामान्य परिस्थियों को छोड़कर जनपद के सीमा क्षेंत्र मे किसी भी स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह, जिनके क्रिया-कलापों से लोक-शान्ति एवं जनसुरक्षा प्रभावित हों, एकत्रित नही होंगे, परन्तु यह प्रतिबन्ध शव-यात्रा, बारात व विवाह आदि समारोह पर लागू नही होगा। किसी भी व्यक्ति समुदाय या संगठन द्वारा जन समुदाय को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया जायेंगा।जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा प्रेसवार्ता या अन्य किसी कार्यक्रम के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सामंजस्य को बिगाड़ने का प्रयास नही किया जायेंगा।

किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नही होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि मे भाग लेना हों। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी को न तो जबरिया दबाव डालकर दुकान, कार्यालय, व्यवसाय-स्थल, परिवहन, रेल यातायात बन्द कराने के लिये बाध्य करेंगा और न स्वयं बंद कराने का प्रयास करेंगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिले मे मौखिक अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अफवाह नही फैलाएगा और न ही कोई मिथ्या प्रचार करेंगा और न किसी प्रकार की उत्तेजनात्मक पर्चें, हैण्डबिल, पम्पलेट मुद्रित कराएगा और न ही उसका वितरण करायेंगा या करेंगा।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor