बुलेट चालकों की मनमानी पड़ सकती है जेब पर भारी, हो सकती है जेल:यातायात निरीक्षक

कौशाम्बी

सड़कों पर बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज ध्वनि पैदा करते हुए वाहनों को देखा जा सकता है जो कि वैधानिक रूप से पूर्णतः गलत है। यातायात निरीक्षक रवींद्र त्रिपाठी ने बताया कि दो पहिया मोटर सायकिल विशेषतया बुलेट मोटरसाइकिल के स्वामियों द्वारा साइलेंसर को इस प्रकार परिवर्तित (मॉडिफाइड) कराने पर कि उनमें निर्धारित ध्वनि मानक 80-डेसीबल से अधिक ध्वनि निकलने पर ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-52 एवं 190(2) के नियमों का उल्लंघन मानते हुए प्रथम-अपराध के लिए 3 माह तक के कारावास या ₹10000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने तथा चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3-माह तक के लिए निलंबित किए जाने का प्रावधान है एवं द्वितीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए 6-माह का कारावास या ₹10000 का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पीआईएल 15385/2021 में पारित आदेश दिनांक 20/7/2021 के क्रम में ऐसे वाहनों पर कठोर कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए किए गए हैं, जिसके अनुपालन में पूरे प्रदेश भर में ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जनपद कौशांबी में दिनांक 3/8/2021 से 5/8/2021 तक जनपदीय एवं यातायात पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाकर ऐसे 26 वाहनों के विरुद्ध भारी धनराशि के चालान की कार्यवाही संपादित की गई है साथ ही अनेक बुलेट मोटरसाइकिलों से मोडिफाइड साइलेंसर को हटवाया गया है। चेकिंग एवं कार्यवाही के द्वारा दौरान वाहन स्वामियों एवं चालकों को मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों व दंडात्मक नियमों से लगातार जागरूक किया जा रहा है तथा गोष्ठी आयोजित कर भी लोगों को इस संबंध में जानकारी देकर यह आग्रह किया जा रहा है कि वह मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों से अवगत होकर तथा यातायात के नियमों का पालन कर वाहनों से तत्काल मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न आदि हटवाते हुए वातावरण में ध्वनि प्रदूषण को कम करने की स्वेच्छा से पहल करें। बुलेट मोटरसाइकिल के विक्रेताओं को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने शोरूम में इस विषयक नोटिस चस्पा करें तथा ग्राहकों को इस संदर्भ में जानकारी प्रदान करें ताकि वाहन स्वामी जागरूक हो सके एवम नियमों का पालन कर दंड के प्रावधानों से अपने को सुरक्षित रख सकें।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor