जिला मजिस्ट्रेट ने आयुध अधिनियम के तहत लोकशान्ति व लोक सुरक्षा की दृष्टि से 03 शस्त्र लाइसेन्स किया निरस्त

कौशाम्बी,

जिला मजिस्ट्रेट ने आयुध अधिनियम के तहत लोकशान्ति व लोक सुरक्षा की दृष्टि से 03 शस्त्र लाइसेन्स किया निरस्त,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने लाइसेन्स निरस्तीकरण आयुध अधिनियम के अन्तर्गत 03 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए है।

जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने मोहम्मद औन पुत्र रजा हैदर निवासी मोहल्ला-हजरतगंज कस्बा व थाना मंझनपुर लाइसेन्स नम्बर-10755 राइफल नम्बर-13584, मोहम्मदा मेंहदी पुत्र राज हैदर निवासी मोहल्ला-हजरतगंज कस्बा व थाना मंझनपुर लाइसेन्स नम्बर-10732 पिस्टल संख्या-655294 एवं मोहम्मद वकार रजा हैदर निवासी मोहल्ला-हजरतगंज कस्बा व थाना मंझनपुर लाइसेन्स नम्बर-10731 राइफल नम्बर-ए0बी0-12-04905 को लोकशान्ति व लोक सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किया है।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor