एडीएम ने विधानसभा मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ की बैठक

कौशाम्बी,

एडीएम ने विधानसभा मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ की बैठक,

यूपी के कौशाम्बी एडीएम /उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय ने उदयन सभागार में अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत विधानसभाओं के मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं सम्बंन्धित अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में एडीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01-01-2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की विधानसभाओं के मतदेय स्थलों के सम्भाजन के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों का सम्भाजन 1500 मतदाताओं के आधार पर कराया जाना है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ नयी आवासीय कालोनियॉ गत कुछ वर्षों में बनी हैं और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहाँ पर आवश्यकतानुसार नया मतदेय स्थल बनाया जायेंगा।

अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थाई भवन में स्थानान्तरित किया जायेंगा। अस्थाई निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थाई भवन में स्थानान्तरित किया जायेंगा। ऐसे मतदेय स्थलों को जो मुख्य मार्ग/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, उन मतदेय स्थलों को यहाँ से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जायेंगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेंगा कि मतदेय स्थल की दूरी 02 किमी0 से अधिक न हो। जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नही है तथा जहाँ मतदाताओं को 02 किमी0 से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नही किया जायेंगा।

सभी मतदेय स्थलों के भवनों को यथासम्भव भूतल पर होना सुनिश्चित किया जायेंगा। किसी भी राजनैतिक दल अथवा लेबल यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जायेंगा। जनपद में सम्मिलित 251-सिराथू, 252-मंझनपुर (अ०जा०) 253-चायल विधान सभाओं के मतदेय स्थलों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 08-08-2023 को कराया जायेंगा।

एडीएम ने समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सम्भाजन के सम्बन्ध में यदि कोई सुझाव/प्रस्ताव हो तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor