कौशाम्बी,
होली त्यौहार पर आबकारी की थोक/फुटकर बिक्री के समस्त दुकाने बंद रखने के आदेश,
यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार राय ने उ0प्र0 आबकारी अधिनियम-1910 की धारा- 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए जनपद में होली त्यौहार पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में आबकारी की थोक/फुटकर बिक्री के समस्त अनुज्ञापन यथा-देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर/भांग एवं एफ.एल-16/17 आदि को बंद रखने का आदेश दिया है।
आबकारी विभाग की थोक/फुटकर बिक्री के समस्त अनुज्ञापन यथा-देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर/भांग एवं एफ.एल-16/17 आदि की दुकानें 24.03.2024 (होलिका दहन) की रात्रि 10 बजे से दिनांक 25.03.2024 को रात्रि 10 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है। इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकाकरियो को आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने के निर्देश दियें हैं।