प्रयागराज,
BSP के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के 7 आरोपियों को CBI कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,
यूपी के प्रयागराज जनपद के बहुचर्चित BSP के पूर्व विधायक राजू पाल हत्या कांड में लखनऊ CBI कोर्ट ने फैसला सुनाया है,लखनऊ CBI कोर्ट प्रथम की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा ने प्रयागराज के राजूपाल हत्याकांड में 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजावीन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी को 50-50 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। कोर्ट ने फरहान अहमद, इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद, आबिद गुलशान, अब्दुल कवि को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
ज्ञात हो कि 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में पूर्व BSP विधायक राजूपाल की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शहर में जमकर बवाल हुआ था। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ समेत नौ लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने अप्रैल 2005 में 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।इसके बाद विवेचना सीआईडी की अपराध शाखा को सौंप दी गई।
2008 में बसपा शासन में विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचक एनएस परिहार ने अब्दुल कवि को वांटेड किया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस हत्याकांड में फरार आरोपियों ने सेटिंग करके अपनी गिरफ्तारी दी, लेकिन कवि ने सरेंडर नहीं किया।
अब्दुल कवि पुलिस के लिए छलावा ही बना रहा, पुलिस और एसटीएफ उस तक नहीं पहुंच पाई,इसके बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राजूपाल हत्याकांड की जांच की। सीबीआई ने 17 आरोपियों में केवल 10 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें अतीक और अशरफ समेत अब्दुल कवि आरोपित हुए थे।
जिनमे से 7 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और इनमे से अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है।








