एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए वाहन मालिक 05 फरवरी तक कर सकते है आवेदन 

कौशाम्बी,

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए वाहन मालिक 05 फरवरी तक कर सकते है आवेदन

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1997 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन दिनांक 06.11.2024 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचना दिनांक से पूर्व रजिस्ट्री परिवहन यान जिन पर संदेय कर के साथ शास्ति (पेनाल्टी) आरोपित है, उन पर सभी प्रकार के वाहनों पर ( मांग पत्र प्रेषित वाहन, वसूली प्रमाण पत्र (आर०सी०) निर्गत वाहन तथा अन्य वाहन) शत-प्रतिशत शास्ति (पेनाल्टी) में छूट प्रदान की गयी है।

एकमुश्त समाधान योजना-2024 (शास्ति के संदाय में शत-प्रतिशत छूट) की अवधि – 06.11.2024 से 05.02.2025 तक निर्धारित है। निर्धारित अवधि में कोई भी वाहन मालिक कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कौशाम्बी में आवेदन पत्र के साथ 7500 किग्रा० तक सकल भार यान हेतु आवेदन शुल्क-200/- रू० एवं 7500/- किग्रा0 से अधिक समस्त सकल भार यान हेतु आवेदन शुल्क- 500/- रू0 की प्रक्रिया का पालन करते हुए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत वाहन स्वामी यानों पर बकाया देय करों की कुल धनराशि एकमुश्त जमा करेगा। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवहन यान जिन पर अधिसूचना दिनांक 06.11.2024 जारी होने से पूर्व तक कोई भी पेनाल्टी परिवहन कर पर शास्ति (पेनाल्टी) यदि है, तो उसकी शत-प्रतिशत माफ की जायेगी। परिवहन विभाग कौशाम्बी द्वारा 05 फरवरी, 2025 के पश्चात् शास्ति की छूट हेतु आये हुए किसी भी आवेदन पत्र पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा। कर बकाया में संचालित पाये जाने वाले वाहनों पर मोटरयान अधिनियम-1988 की सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor