कौशाम्बी,
16 साल पहले मोबाइल फोन के लिए हुई मासूम की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई दोषी को आजीवन कारावास की सजा,
यूपी के कौशाम्बी जिले में 16 साल पहले मोबाइल के लिए हुई मासूम की हत्या मामले में जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 19 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव की है। जहाँ कादीपुर गांव के रहने वाले लक्ष्मी नारायण 19 मई 2008 को मंझनपुर थाने में शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि गांव के ही रहने वाले अश्वनी कुमार अपने बेटे के साथ मिलकर मेरे बेटे राधवेन्द्र नारायण को 19 मई की सुबह आम तोड़ने के बहाने से बुलाकर ले गए। देर शाम हो जाने के बावजूद भी उनका बेटा वापस नहीं आया। जब उन्होंने आरोपियों से पूछताछ की तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे थे। उन्होंने मंझनपुर पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की, इसका पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच किया।
मंझनपुर पुलिस ने तफ़्तीश शुरू की तो चौकाने वाली जानकारी सामने आई। अभियुक्त अश्वनी कुमार ने मासूम राघवेंद्र नारायण की मोबाइल फ़ोन के लिए धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दिया था। पुलिस ने सबूत के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसके निशानदेही पर मृतक का शव बरामद किया गया। हत्या के समय आरोपी का नाबालिग़ बेटा भी मौजूद था। पुलिस ने लिखा पढ़ी करते हुए आरोपी अश्वनी कुमार को जेल भेज दिया। इस मामले में मंझनपुर पुलिस ने आरोपी अश्वनी कुमार और उसके नाबालिक बेटे के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया।
मामला अपर सत्र न्यायाधीश आभा पाल की अदालत में पेश हुआ। मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने कुल 15 गवाहो की गवाही न्यायालय में करवाया। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश आभा पाल ने गवाहो को सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद आरोपी अश्वनी कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 19 हजार की अर्थदंड से भी दंडित किया है। वही अश्वनी कुमार के बेटा नाबालिक होने की वजह से उसकी पत्रावली बाल न्यायालय में भेज दिया गया है।