मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा,लगाया 20 हजार का अर्थदंड

कौशाम्बी,

मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा,लगाया 20 हजार का अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले में ढाई साल पहले मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है,कोर्ट आरोपी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला सैनी कोतवाली क्षेत्र का 11.06.2022 का है जहा वादी ने सूचना दी थी कि अभियुक्त द्वारा उसकी 6 साल की मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, इस सूचना के आधार पर थाना पर मु0अ0सं0 192/22 धारा 376AB भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

जिससे सम्बन्धित अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार उर्फ धुनकारी पुत्र राम सिंह उर्फ झाड़ी निवासी त्रिलोकपुर थाना सैनी जनपद कौशाम्बी को मंगलवार को न्यायालय स्पे० जज पॉक्सो एक्ट ने 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 20,000/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor