जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कुल 03 लोगों को एक-एक माह के लिए किया जिला बदर

कौशाम्बी,

जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कुल 03 लोगों को एक-एक माह के लिए किया जिला बदर,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत 03 लोगों को एक-एक माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है।

जिला बदर होने वालों में-रामचन्द्र पुत्र जमुना निवासी ग्राम-तेलियन का पूरा मजरा टेवा थाना मोहम्मदपुर पंइसा जनपद कौशाम्बी को 01 माह के लिए, शाहिद पुत्र रिजवान निवासी-दिलावलपुर थाना सैनी जनपद कौशाम्बी को 01 माह के लिए एवं शहजादे उर्फ इरशाद पुत्र दरगाही उर्फ मो0इब्राहिम निवासी-दिलावलपुर थाना सैनी जनपद कौशाम्बी को 01 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor