कौशाम्बी,
किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,लगाया 35 हजार का अर्थदंड,
यूपी के कौशाम्बी जिले में विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को 7 साल पूर्व किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 35 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने घटना स्थल पर आरोपित के मोबाइल लोकेशन मिलने व डीएनए रिपोर्ट को पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए अपना फैसला सुनाया है।
मामला चरवा क्षेत्र के एक गांव का 2018 का है जहा के रहने वाले युवक ने पुलिस को दी तहरीर दी थी कि उसकी 14 वर्षीय भांजी को कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित वैवाहिक समारोह में शामिल होने आई थी। रात करीब 12 बजे वह भदवां गांव निवासी सीता शरण पुत्र बंसी लाल के बुलाने पर उससे मिलने चली गई,बताया जा था है कि सीता शरण से उसकी भांजी की शादी की बात चल रही थी। देर रात सीता शरण ने उसके भांजे को बताया कि उसकी बहन कहीं चली गई है। 30 अप्रैल को गांव के बाहर सरकारी नलकूप की नाली में भांजी का रक्तरंजित शव मिला। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य संकलित कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या में प्रयुक्त खून से सनी ईंट भी बरामद हुई। विवेचक ने डीएनए जांच के लिए भेजा। इसके अलावा आरोपित किए गए सीता शरण के मोबाइल की लोकेशन सर्विलांस से ट्रेस कराने पर वह भी घटना स्थल पर मिली। पर्याप्त साक्ष्य संकलित करने के बाद विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामला विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता बृजेंद्र प्रताप सिंह की दलीलें को सुनने के बाद शनिवार आरोपित सीता शरण को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साक्ष्य के अभाव में मुकदमे में आरोपित किए गए गुड्डन को दोषमुक्त कर दिया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने आरोपित को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है।