युवती की गोली मारकर हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,लगाया 15 हजार का अर्थदंड

कौशाम्बी,

युवती की गोली मारकर हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,लगाया 15 हजार का अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले के महेवाघाट थाना क्षेत्र में 2016 में शराब के नशे में धुत युवक देवेंद्र सिंह चौहान ने एक युवती के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी,हत्या करने के बाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली थी,युवती की हत्या के आरोप में आरोपी को जेल भेजा गया,जिसके बाद मामला न्यायालय में चला,न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी देवेंद्र सिंह चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई,कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है,कोर्ट ने तत्काल पुलिस को निर्देशित किया और आरोपी देवेंद्र सिंह चौहान को जेल भेज दिया गया।

मामला महेवाघाट थाना क्षेत्र के अढौली गांव का है जहा की महिला किरण सिंह पत्नी अरुण सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी कि 19/06/2016 को थाना क्षेत्र के बड़ेहरी गांव के देवेंद्र सिंह चौहान शराब के नशे में आया और पानी मांगने लगा,वह पानी लेने चली गई तो वह कमरे में पहुंचा गया,जहा उसकी 20 वर्षीय बेटी चांदनी सो रही थी,तभी अचानक देवेंद्र सिंह चौहान ने उसकी बेटी के सिर पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी,और खुद को भी गोली मार ली,उसकी बेटी बिस्तर पर तड़प रही थी,शोर मचाने पर लोग आए और बेटी को अस्पताल ले जाया गया,जहा उसकी मौत हो गई थी।

युवती की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी देवेंद्र सिंह चौहान को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया था,जहा से जमानत पर वह बाहर था,शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी देवेंद्र सिंह चौहान को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा और 18 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है,वही एक अन्य धारा में एक वर्ष की सजा और दो हजार अर्थदंड,आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष की सजा और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor