हत्या के 02 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास एवं 31- 31 हजार रू0 के अर्थ दण्ड की सजा

कौशाम्बी,

हत्या के 02 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास एवं 31- 31 हजार रू0 के अर्थ दण्ड की सजा,

यूपी के कौशाम्बी जिले में 21 साल पहले युवक की गोली मारकर की गई हत्या के 02 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास एवं 31- 31 हजार रू0 के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।

मामला महेवाघाट थाना  क्षेत्र का है जहा 6 जनवरी 2004 को भानू पुत्र रम्पत निवासी सरसवां मजरा लौधन का पुरवा थाना महेवाघाट ने सूचना दी थी कि आरोपियों ने उनके पुत्र को तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 08/2004 धारा 302/307/506/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। जिससे सम्बन्धित 02 आरोपी हंसराज पुत्र बाबूलाल एवं छितानी पुत्र विशाल निवासी सरसवां मजरा लौधन का पुरवा थाना महेवाघाट को मंगलवार को न्यायालय एडीजे-03 जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस एसपी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए प्रत्येक आरोपी को आजीवन कठोर कारावास तथा 31,000-31,000 /-रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor