जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत 03 को किया जिलाबदर

कौशाम्बी: जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत 03 को किया जिलाबदर,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने मंगलवार को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत 03 लोगों को जिलाबदर किया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने दिनेश सोनकर निवासी ग्राम-मवई थाना-महेवाघाट को 06 माह के लिए, लालचन्द्र पुत्र अशर्फीलाल निवासी ग्राम-कुन्ड्रावी थाना-मोहब्बतपुर पइंसा को 03 माह के लिए एवं सिंकू पासी पुत्र फूलचन्द्र पासी निवासी ग्राम-नरसिंहपुर कछुवा थाना-सैनी को 02 माह के लिए जिला बदर किया हैं।

जिलाबदर किए गए लोग यदि इस समय सीमा के अंदर जिले में दिखाई दिए अथवा रहते हुए पाए गए तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor