कौशाम्बी: जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 05 लोगों को किया जिलाबदर,शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत 02 शस्त्र लाइसेंस किए निरस्त,
यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 3(3) के अन्तर्गत 05 लोगों को जिलाबदर करने का आदेश दिए है।वही शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत 02 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए है और गोवध अधिनियम एक तहत एक वाहन को भी जब्त किया है।
जिलाबदर होने वालों में-अलीम उर्फ टमटा पुत्र मो0 सलीम निवासी ग्राम-सोनारन टोला थाना-करारी को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इसी प्रकार मो0 फुरकान पुत्र मो0 सईद निवासी ग्राम-हजरतगंज कस्बा करारी थाना-करारी को 02 माह के लिए व जमुना प्रसाद उर्फ लकडू पुत्र स्व. शुकरू निवासी ग्राम-नरवर पट्टी थाना-सदीपनघाट को 06 माह के लिए एवं रोहित उर्फ छोटू पुत्र स्व0 कमलेश कुमार निवासी ग्राम-गडरियन का पूरा मजरा कैमा थाना-मोहम्मदपुर पइंसा को 03 माह के लिए व बांकेलाल पुत्र स्व0 सत्यनारायण निवासी ग्राम-काजीपुर थाना-संदीपनघाट को 02 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र अधिनियम धारा 17 (3) के अन्तर्गत रणजीत सिंह पुत्र झगडू निवासी ग्राम-कादीपुर नेवादा थाना-सरांय अकिल, शस्त्र लाइसेंस संख्या-10757 एन0पी0बी रिवाल्वर संख्या-13159 को निरस्त किया है तथा झल्लर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम-कादीपुर नेवादा थाना-सरांय अकिल शस्त्र लाइसेंस संख्या-9336 एस0बी0बी0एल0 गन संख्या-5259 को निरस्त किया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 5 (क) गो-वध निवारण अधि0 के अन्तर्गत सरकार बनाम इनाम अली पुत्र दयाल अली निवासी ग्राम- टाण्डा बदली रामपुर थाना कोखराज वाहन संख्या- यू0पी0/22/टी-9926 तथा मो0 सलाउद्दीन खान पुत्र जिया उद्दीन खान निवासी-फारेस्ट कालोनी थाना सैनी कन्टेनर संख्या- एन0 एल0/1/एल0/3166 को जब्त किया है।








