किशोरी से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कड़ी सजा,लगाया 10हजार का जुर्माना

कौशाम्बी,

किशोरी से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कड़ी सजा,लगाया 10हजार का जुर्माना,

यूपी के कौशाम्बी एडीजे सप्तम उत्कर्ष यादव की अदालत ने कौशाम्बी जिले के दुष्कर्म के मामले मे आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास एवं 10 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है। पीड़ित किशोरी की माँ ने आरोपी मुरली के खिलाफ फरवरी 2021 मे रेप का मुक़द्दमा दर्ज कराया था।

सैनी कोतवाली क्षेत्र के गाव की रहने वाले पीड़ित किशोरी की माँ ने 22 फरवरी 2021 को तहरीर देकर आरोप लगया था कि गाव के युवक मुरली उर्फ राम निवास ने उसकी बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय पीड़ित किशोरी मवेसियों के लिए चारा लेने खेत मे गई थी। बेटी के चीखने चिल्लाने पर परिजनो और किशोरी ने आरोपी मुरली को मौके पर पकड़ लिया।

पीड़िता ग्रामीणो को शोर मचा कर एकत्रित कर रही थी, इसी दौरान आरोपी मुरली जबरजस्ती हाथ छुड़ा कर फरार हो गया था। पीड़िता की माँ ने सैनी पुलिस को तहरीर देकर मुरली उर्फ राम निवास को नामजद आरोपी बना कर केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामले मे जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर आरोपी को कठोर सज़ा दिये जाने की अपील की।

शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने बताया कि अदालत मे 5 गवाह परीक्षित कराया गया,गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी मुरली पर दोष सिद्द पाया, कोर्ट ने मुरली उर्फ राम निवास को 10 साल के कठोर कारावास व 10 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor