नाबालिग से रेप के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा,25 हजार लगाया जुर्माना

कौशाम्बी,

नाबालिग से रेप के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा,25 हजार लगाया जुर्माना,

यूपी के कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र के म्योहर गांव में एक युवक ने नाबालिग के साथ 30 मई 2018 को जबरन दुष्कर्म किया गया था, परिजनों ने करारी थाने में आरोपी सूरज दुबे पुत्र शालिग्राम दुबे के नाम नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, विवेचना के दौरान आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए थाना पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजे 9 पास्को एक्ट ने आरोपी सूरज दुबे पुत्र शालिग्राम दुबे निवासी म्योहरथाना करारी को दुष्कर्म का दोषी पाया और दुष्कर्म के दोषी सूरज दुबे को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।अदालत ने अर्थदंड न अदा कर पाने की दशा में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor