शराब की दुकानों के सेल्समैनों के हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,36-36 हजार का लगाया अर्थदंड

कौशाम्बी,

शराब की दुकानों के सेल्समैनों के हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,36-36 हजार का लगाया अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना के सामने तीन साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में शराब की दुकानों के सेल्समैनों की हत्या करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,कोर्ट ने दोनो आरोपियों पर 36-36 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

कोखराज थाना के ठीक सामने मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित देशी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकानों के सेल्समैनों की जुलाई 2020 में हत्या कर दी गई थी,पुलिस ने देशी शराब के सेल्समैन शिव प्रताप तिवारी और अंग्रेजी शराब के सेल्समैन राजेंद्र जायसवाल की हत्या आरोपियों ने मात्र उधारी नही देने पर कर दी थी,इस मामले में एडीजी सहित कई अन्य अधिकारी पहुंचे थे और पुलिस ने हत्या के आरोप में कोखराज गांव के ही गयादीन और रंजीत उर्फ रंगबाज को मुठभेड़ के दौरान अरेस्ट किया था और जेल भेज दिया था।

मामला ADJ प्रथम की कोर्ट में चला और मामले में अपर जिला साशकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने दस लोगो की गवाही कराई,गवाही के पश्चात ADJ प्रथम राकेश कुमार ने दोनो आरोपियों को दोषी करार दिया और दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई,वही दोनो पर 36-36 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor