कौशाम्बी,
कौशाम्बी में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने तत्काल प्रभाव से धारा 144 किया लागू,13 अगस्त तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा,
यूपी में प्रयागराज जनपद सहित कई जिलों में पिछले शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद बवाल की आशंका के चलते कौशाम्बी जिले में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। शासन की गाइडलाइन का अनुपालन कराने और कोरोना संक्रमण के नए वैरियंट ओमिक्रोन को फैलने से रोकने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचंद्र पांडेय ने 14 जून से 13 अगस्त तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है।
इस दौरान सड़क, चौराहों पर किसी भी प्रकार की सभा का आयोजन नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल या व्यक्ति का पुतला जलाने की अनुमति नहीं है।अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, ना ही एक साथ चलेंगे। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से या ध्वनि विस्तारक यंत्र से कोई ऐसी नारेबाजी या भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार के तनाव के उत्पन्न होने की संभावना हो। बिना लिखित अनुमति के किसी स्थान पर कोई भी आमसभा नहीं होगी।कोई जुलूस या प्रदर्शन आयोजित नहीं होगा।कोई व्यक्ति, समूह राजनीतिक, जातीय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाड़ने वाले किसी प्रकार के नारे आदि नहीं लगाएगा न ही इंटरनेट मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा।यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।