बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह हत्या के दोषी करार,कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,25 हजार का लगाया अर्थदंड 

कौशाम्बी,

बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह हत्या के दोषी करार,कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,25 हजार का लगाया अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले के बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह को कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पूर्व जिलाध्यक्ष अभी तक जमानत पर चल रहे थे,कोर्ट के सजा सुनाने के बाद पुलिस ने कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।

सन 2012 को हुई हत्या में पूर्व जिलाध्यक्ष दोषी करार दिए गए है,अभियोजन के अनुसार घटना 18 जनवरी 2012 की सुबह करीब छह बजे की है जहा दशरथ दुबे अपने पिता बुद्ध नारायण दुबे के साथ खेत से वापस आ रहे थे, इसी दौरान बुद्ध नारायण दुबे को तमंचे से गोली मारी गई थी। गोली सीने में लगने से बुद्ध नारायण दुबे की मौके पर ही मौत हो गई थी। दशरथ दुबे की तहरीर पर पश्चिमशरीरा पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की।

गांव के ही रंजीत दुबे और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया था।वही उदयन सिंह जमानत पर बाहर थे। इस दौरान विवेचना के दौरान विवेचक ने आरोपित उदयन सिंह का नाम मुकदमे से बाहर कर दिया था।

न्यायालय ने उदयन सिंह को तलब किया, सुनवाई के दौरान अपर जिला जज प्रथम ने दोनों पक्षों को सुना। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाहों को परीक्षित कराया।पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह पर आरोप साबित होने पर अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor