उत्तर प्रदेश,
रविवार को सभी बूथों पर विशेष कैम्प का किया जायेगा आयोजन:मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
न्यूज़ ऑफ इंडिया ( एजेन्सी)
उत्तर प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (21-मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित विधानसभाएं यथा-107-मैनपुरी, 108-भोगांव, 109-किसनी (अ0जा0), 110-करहल, 199-जसवंतनगर (जनपद-इटावा) तथा 37-रामपुर व 15-खतौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर) के सभी पदाभिहित स्थलों पर निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य प्रकाशन के दौरान दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं।यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने दी।
उन्होंने बताया कि 09 नवम्बर, 2022 से 28 नवम्बर, 2022 तक की अवधि में प्राप्त दावे और आपत्तियों की सूची इस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिसका अवलोकन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी, 2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 09 नवम्बर, 2022 से 08 दिसम्बर, 2022 तक दावे और आपत्तियों प्राप्त करने की अवधि निर्धारित है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन अवधियों में यदि किसी कारण से नाम अभी भी सम्मिलित किए जाने/अपमार्जन किए जाने/विलोपन किए जाने से संबंधित दावों पर कोई आपत्ति है, तो सभी अर्ह मतदाता 08 दिसम्बर, 2022 तक अपना नाम मतदाता सूची में फार्म-6 के द्वारा शामिल करा सकते हैं अथवा फार्म-8 के द्वारा संशोधित करा सकते हैं। जिन मतदाताओं के फोटोग्राफ पुराने हो गए हैं अथवा स्पष्ट नही है वे भी इस अवसर का उपयोग फार्म-8 के माध्यम से अपनी नयी फोटो अपडेट कराने के लिए कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति है तो विलोपन संबंधी कार्यवाही किए जाने हेतु निर्धारित फार्म-7 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में 08 दिसम्बर, 2022 तक दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि 18-19 वर्ष की आयु के मतदाताओं से विशेष अपील की है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में फार्म-6 के माध्यम से जुड़वाएं एवं आने वाले आगामी निर्वाचनों में अपने मत का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि 04 दिसम्बर, 2022 को सभी बूथों पर विशेष कैम्प का आयोजन भी किया जा रहा है। अब तक इस अभियान में लगभग कुल 7.7 लाख फार्म-6, 4.7 लाख फार्म-7 और 66 हजार फार्म-8 प्राप्त हुए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं संशोधन इत्यादि कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।