उत्तर प्रदेश,
आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली के क्रियान्वयन एवं इस सम्बन्ध में अधिसूचना के प्रख्यापन का प्रस्ताव स्वीकृत,
न्यूज़ ऑफ इंडिया ( एजेंसी)
यूपी मंत्रिपरिषद ने पुलिस जनपद-आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली के क्रियान्वयन के प्रस्ताव सहित इस सम्बन्ध में अधिसूचना के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 20(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज महानगरीय क्षेत्रों में नियुक्त सहायक पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त तथा पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
इसके अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 20(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज महानगरीय क्षेत्रों में नियुक्त सभी अपर पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाने तथा इन अपर जिला मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970, विष अधिनियम 1919, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम 1922, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, विस्फोटक अधिनियम 1884, कारागार अधिनियम 1894, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946, गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967, पुलिस अधिनियम 1861, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम 1944, उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005, उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत, जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।