बीमा सम्बंधी शिकायतों का निपटारा कराता है बीमा लोकपाल

उत्तर प्रदेश,

बीमा सम्बंधी शिकायतों का निपटारा कराता है बीमा लोकपाल,

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

यदि किसी व्यक्ति ने किसी बीमा कम्पनी में अपना या परिवार का बीमा कराया है और सम्बंधित बीमा कम्पनी उसकी किसी भी समस्या का निवारण नहीं करती है या सम्बंधित व्यक्ति अपनी शिकायत के निपटारे से संतुष्ट न हो तो वह व्यक्ति बीमा कम्पनी के विरूद्ध बीमा लोकपाल नियमावली 2017 के नियम 14 के अन्तर्गत अपनी शिकायत बीमा लोकपाल कार्यालय में निःशुल्क दर्ज करा सकता है।

यह जानकारी उप सचिव बीमा लोकपाल लखनऊ के अतुल सहाय ने दी है। उन्होंने बताया है कि बीमा लोकपाल कार्यालय में की गई शिकायतों का निपटारा अधिकतम 90 दिन के भीतर हो जाता है। बीमा लोकपाल की विस्तृत जानकारी CIOINS की वेबसाइट-www.cioins.co.in पर उपलब्ध है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor