डीएम ने प्राप्त 03 IGRS शिकायतों के निस्तारण का स्वयं किया मौका मुआयना,निस्तारण सही पाये जाने पर जताई प्रसन्नता

कौशाम्बी,

डीएम ने प्राप्त 03 IGRS शिकायतों के निस्तारण का स्वयं किया मौका मुआयना,निस्तारण सही पाये जाने पर जताई प्रसन्नता,

यूपी के कौशाम्बी डीएम मधुसूदन हुल्गी ने प्राप्त 03 IGRS शिकायतों के निस्तारण का स्वयं मौका मुआयना किया,शिकायतो का निस्तारण सही पाये जाने पर प्रसन्नता जताई है।

IGRS सदर्भ सं०-20017424017489 शिकायतकर्ता वीरेन्द्र कुमार पुत्र सन्त बहादुर निवासी मौली परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी द्वारा विपक्षीगणों द्वारा भूमि पर जबरन निर्माण करने के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र तहसीलदार चायल से जांच करायी गयी। तहसीलदार की जॉच आख्यानुसार ग्राम मौली परगना व तहसील चायल की आराजी सख्या 681 मि0 रकबा 0.0103हे० जो कि 5 खातों में विभक्त है। आराजी सं0 682 रकबा 0.297हे० दो खातो में विभक्त है, जो संक्रमणीय भूनियर के रूप में दर्ज है। दोनों पक्षों में पूर्वजों के समय से ही बटवारे को लेकर विवाद था। शिकायतकर्ता विरेन्द्र कुमार के द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी चायल के यहां बंटवारे के लिए धारा 116 का बाद योजित किया गया था, जिसका वाद संख्या टी202302420502819 है, परन्तु गाटा मिनजुमला होने के कारण प्रार्थी का वाद निरस्त हो गया था। प्रार्थी को बताया गया कि सहखातेदारों के बीच भौतिक विभाजन उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 (2) के अन्तर्गत न्यायालयः जिलाधिकारी कौशाम्बी के यहां योजित कर अनुतोष करें। वर्तमान में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इस दशा में विपक्षी को निर्माण करने से मना कर दिया गया है, विपक्षी सहमत रहा। जिसका सत्यापन जिलाधिकारी श्री मधुसूदन हुल्गी द्वारा मौके पर स्वयं किया गया, जिसका निस्तारण सही पाया गया।

इसी प्रकार सन्दर्भ संख्या-40017424029924, 40017424029927, 40017424029926 एवं 20017424017457 में जिसमें शिकायतकर्ता राजाराम पुत्र जगलाल निवासी बड़ी धन्नी परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी द्वारा भूमि की गलत नाप करने के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना पत्र का नायब तहसीलदार से जांच करायी गयी। नायब तहसीलदार की जांच आख्यानुसार ग्राम सैंता परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी की आराजी संख्या 35 में आवेदकगण 3/4 हिस्सों के काश्तकार है और विपक्षी 1/4 भाग का काश्तकार है। आराजी से रामवन गमन मार्ग प्रभावित है, जिसमे आराजी अब मुख्यमार्ग से जुड़ गई है और विपक्षी भी रोड की ओर भूमि चाहते है। इसलिए दोनो पक्ष को सुझाव दिया गया कि आप लोग स्वयं सहमति के आधार पर भौतिक विभाजन कर ले अन्यथा की स्थिति में न्यायालय उपजिलाधिकारी चायल के यहां उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के अन्तर्गत वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त करें। जिसका सत्यापन जिलाधिकारी श्री मधुसूदन हुल्गी द्वारा मौके पर स्वयं जाकर किया गया, जिसका निस्तारण सही पाया गया।

इसी प्रकार सन्दर्भ संख्या-40017424029048 एवं 440017424029050 शिकायतकर्ता एजाज अहमद आदि नि०ग्राम धन्नी परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी द्वारा ग्राम सैंता की भूमि पर विपक्षी द्वारा अवैध अतिक्रमण एवं पैमाइस के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार से जाच करायी गयी। नायब तहसीलदार की जांच आख्यानुसार ग्राम सैंता की ऑ०स० 27/1.0000 हे० भूमि जो कि राम बन गमन परियोजना से प्रभावित है। अधिग्रहण के उपरान्त अवशेष भूमि पर आवेदकगण का कब्जा है। आवेदकगण का कथन है कि विपक्षी द्वारा हमारी भूमि को कब्जा किया जा रहा है, विपक्षी को आवेदक से सन्निकट भूमि पर किसी प्रकार का परिवर्तन के लिए रोक दिया गया है साथ ही साथ आवेदक को सुझाव दिया गया है कि अपनी भूमि की सरकारी पैमाइस उ०प्र०रा० संहिता 2006 की धारा 24 के अर्न्तगत उपजिलाधिकारी चायल के न्यायालय में बाद योजित कर अनुतोष प्राप्त करें। जिसका भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा मौके पर स्वयं जाकर किया गया, जिसका निस्तारण सही पाया गया।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor