आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले के 02 आरोपियों को कोर्ट ने 15 साल बाद 04-04 हजार के अर्थदण्ड से किया दण्डित

कौशाम्बी,

आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले के 02 आरोपियों को कोर्ट ने 15 साल बाद  04-04 हजार के अर्थदण्ड से किया दण्डित,

यूपी के कौशाम्बी जिले में 24.09.2010 को थाना कोखराज पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में 02 यूविको के विरूद्ध धारा 1717/188 भादवि व 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पंजीकृत किया गया था। जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।

जिससे सम्बन्धित 02 आरोपियों संदीप पुत्र इन्द्रजीत निवासी राजरूपपुर थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज एवं कुलदीप साहू पुत्र निरंजन लाल निवासी दामूपुर थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज को न्यायालय सीजेएम जनपद कौशाम्बी ने शासन की प्राथमिकता के आधार पर दोनों को 4000-4000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor