अपहरण और हत्या के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,एक को सुनाई दो साल की सजा,लगाया अर्थदंड

कौशाम्बी,

अपहरण और हत्या के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,एक को सुनाई दो साल की सजा,लगाया अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में  2015 में राम खेलावन यादव ने चचेरे भाई की अपहरण कर हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर मु0अ0सं0 19/15 धारा 364/201/302/34 भादवि व मु0अ0सं0 26/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।

मामले में सोनपाल लोध पुत्र शिवलोचन लोध और दिनेश मौर्य पुत्र जागेश्वर मौर्य नि०गण उरई असरफपुर थाना व जनपद कौशाम्बी को अरेस्ट कर जेल भेजा गया था ।

न्यायालय एडीजे -07/ स्पे0 जज पाक्सों एक्ट ने अभियुक्त सोनपाल लोध को आजीवन कारावास तथा 60,000/- रू0 के अर्थ दण्ड तथा अभियुक्त दिनेश मौर्य को 02 वर्ष कठोर कारावास तथा 5000 रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor