डीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने नकली बीज बेचने की सूचना पर सिंह खाद भण्डार, म्योहर फर्म/दुकान का किया निरीक्षण,कराई FIR दर्ज

कौशाम्बी,

डीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने नकली बीज बेचने की सूचना पर सिंह खाद भण्डार, म्योहर फर्म/दुकान का किया निरीक्षण,कराई FIR दर्ज,

यूपी के कौशाम्बी जिले में सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायतकर्ता/कृषक रूपेश कुमार सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, पुष्पाकर सिंह पुत्र रत्नाकर सिंह, सुधीर सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रपाल सिंह,महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह, अनीता सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह,महेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, गिरजेश सिंह पुत्र स्व0 बीरेन्द्र सिंह, बुद्धसेन सिंह पुत्र स्व0 गनेश सिंह एवं नरेश पुत्र भिखारी द्वारा प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि अपने-अपने खेतों में खेती करने के लिए धान बीज जो शक्ति कम्पनी का प्रजाति-ताज हाइब्रिड धान रू0 700 प्रति किग्रा0 की दर से सिंह खाद भण्डार से खरीदे थे, जो कि खेत में बोने के बाद पता चला कि ये बीज ताज कम्पनी का नही है, यह नकली बीज है और जब नकली बीज व असली बीज के पैकेट का मिलान किया गया तो पता चला कि जो नकली पैकेट है,उसमें ताज बीज की जगह ताज बीन लिखा हुआ है एवं कृषको के साथ धोखा किया गया है और सभी की फसल खराब हो गयी है।

उपरोक्त प्रकरण पर डीएम के निर्देश के क्रम में बुधवार को प्रभारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार मंझनपुर, जिला कृषि अधिकारी डॉ0 सन्तराम एवं सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के द्वारा सिंह खाद भण्डार, म्योहर प्रो0 शिवलोचन पुत्र बुधराज सिंह के फर्म/दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय लगभग-15 शिकायकर्ता/कृषकगण भी उपस्थित रहे, मौके पर शिवलोचन द्वारा अवगत कराया गया कि 1.50 कुं0 बीज मेरे द्वारा कृषकों को दिया गया है।

जबकि कृषकों द्वारा बताया गया कि लगभग 5.00 कुं0 ताज धान का हाइब्रिड बीज ग्राम म्योहर में कृषकों को बिक्री किया गया है, जबकि इसके पास बीज बिक्रय का लाइसेन्स जिला कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं है। टीम द्वारा कृषकों के साथ उनके खेतों की खड़ी फसल का निरीक्षण भी किया गया। असली बीज की फसल अच्छी स्थिति में व परिपक्व अवस्था में है। जबकि नकली बीज की फसलों में केवल वानस्पतिक वृद्धि है, बाली अभी तक नही आयी है। जबकि दोनों खेतों में रोपाई एक साथ की गयी है एवं नकली और असली पैकेट मौजूद हैं दोनो पैकेट में भिन्नता भी है।

प्रकरण में अधिकारियों द्वारा शिवलोचन (सिपाही लाल सिंह) पुत्र स्व0 बुद्धराज सिंह मै0 सिंह खाद भण्डार, म्योहर थाना करारी के विरूद्ध बिना लाइसेन्स निर्गत कराये, बीज का नकली व्यापार करने एवं कृषकों को नकली बीज बेंचकर धोखाधड़ी एवं आर्थिक नुकसान पहुॅचाने के लिए इनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं बीज अधिनियम,1966 के तहत प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करायी गई है।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor