कौशाम्बी,
दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने के दोषी पति को कोर्ट ने सुनाई 8 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा,12हजार का लगाया अर्थदंड,
यूपी के कौशाम्बी जिले के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गांव में पांच साल पहले दहेज के लिए अपनी पत्नी को आग लगा कर हत्या करने के आरोपी पति को अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने सुनाई 8 साला की सश्रम कारावास की सजा,कोर्ट ने लगाया 12 हजार का अर्थदंड,वही अर्थदंड न जमा करने पर 9 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर में 17 फरवरी 2018 की दोपहर को दहेज के लिए सोनू पुत्र हरि जीवन ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए जलाकर मार डाला था,मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जेल भेज कर विवेचना की।शासन के आदेश के क्रम में पैरवी करते हुए पुलिस ने दहेज के लोभी पति को कोर्ट से सजा दिलवाई।कोर्ट ने आरोपी पति सोनू को 8 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है,वही इस पर 12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है,अर्थदंड न जमा करने पर 9 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।आरोपी को पुलिस ने कोर्ट से जेल भेज दिया है।