कौशाम्बी में दुष्कर्म के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा,29,500- 29,500 का लगाया अर्थदंड

कौशाम्बी,

घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा,29,500- 29,500 का लगाया अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र में दस साल पहले घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है वही 29,500-29,500 का अर्थदंड भी लगाया है,अर्थदंड जमा नही करने पर एक साल 09 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

चरवा थाना क्षेत्र में 21/07/2013 की दोपहर को वादिनी के घर में घुसकर कुलदीप पुत्र मानसिंह निवासी बड़ी मौली,थाना चरवा और मन्नू पासी पुत्र जगमोहन निवासी छोटी मौली ने जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था,पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और आरोपियों को जेल भेजा था,जेल से आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे।शासन के निर्देश के क्रम में पैरवी करते हुए पुलिस ने कोर्ट में तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए,जिस पर ADJ 09 ने आरोपियों को 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है वही 29,500-29,500 का अर्थदंड भी लगाया है,अर्थदंड जमा नही करने पर एक साल 09 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।आरोपियो को पुलिस ने कोर्ट से जेल भेज दिया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor