कौशाम्बी,
डीएम ने दिये दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के साप्ताहिक बन्दी के आदेश,अधिकारियों को कड़ाई से पालन कराने के दिए निर्देश,
यूपी के कौशाम्बी डीएम मधुसूदन हुल्गी ने उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 (1) सहपठित उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम-6 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के उन सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के साप्ताहिक बन्दी दिवस का अनुमोदन किया है, जहॉ पर अधिनियम के प्राविधान लागू होते हैं। यह आदेश 01 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक प्रभावी रहेंगा।
जनपद में सोमवार को नगर पालिका भरवारी की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी। इसी प्रकार दिन मंगलवार को नगर पंचायत सिराथू की समस्त दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान एवं दिन बुधवार को चरवा, देवीगंज, कड़ा एवं मंझनपुर की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (चौराहा मंझनपुर से समदा मार्ग पर स्थित समस्त वाणिज्य एवं अधिष्ठान को छोड़कर) तथा दिन बृहस्पतिवार को टाउन एरिया-करारी, सराय अकिल एवं पश्चिम शरीरा की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी।
शुक्रवार को नगर पंचायत अझुवा की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान, दिन शनिवार को टाउन एरिया चायल की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान तथा दिन रविवार को टाउन एरिया मंझनपुर में चौराहा मंझनपुर से समदा मार्ग पर स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि बन्दी दिवस में दुकान खुली पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेंगी, जिसके उत्तरदायी दुकानदार दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के स्वामी स्वयं होंगे।