कौशाम्बी,
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 20 हजार के अर्थ दण्ड की सजा,
यूपी के कौशाम्बी जिले में 24.08.2022 को थाना कोखराज पर वादिनी द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त द्वारा उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
इस सूचना के आधार पर थाना पर मु0अ0सं0 525/22 धारा 363/366/376 (3) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिससे सम्बन्धित अभियुक्त पप्पू पुत्र सुखई निवासी अर्का महाबीरपुर थाना करारी शुक्रवार को न्यायालय स्पे० जज पॉक्सो एक्ट ने 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 20,000/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।