मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अवकाश देने के जारी किए आदेश

कौशाम्बी,

मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अवकाश देने के जारी किए आदेश,

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2023 के लिए मतदान दिवस 17 नवम्बर,2023 (दिन शुक्रवार) को मध्यप्रदेश के मतदाता के लिए,जो उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार/व्यवसाय में कामगार के रूप में नियोजित/कार्यरत है, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक सवैतनिक अवकाश एवं अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नही लिये जाने के निर्देश दिये गये है।

कौशाम्बी डीएम सुजीत कुमार ने जनपद-कौशाम्बी में स्थित ऐसे निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों,औद्योगिक या कारोबार/व्यवसाय,जिसमें मध्य प्रदेश के मतदाता कामगार के रूप में नियोजित/कार्यरत है को आदेशित किया है कि मतदान दिवस 17 नवम्बर, 2023 (दिन शुक्रवार) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक सवैतनिक अवकाश एवं अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नही लिया जाएगा।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor