हज यात्रियों की सुविधार्थ सऊदी अरब में ख़ादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) के आवेदन के लिए हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा सकुर्लर-4 जारी

उत्तर प्रदेश,

हज यात्रियों की सुविधार्थ सऊदी अरब में ख़ादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) के आवेदन के लिए हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा सकुर्लर-4 जारी,

न्यूज ऑफ़ इंडिया (एजेंसी)

देश के हज यात्रियों की सुविधार्थ सऊदी अरब में ख़ादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) के आवेदन के लिए हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा सकुर्लर-4  25 जनवरी, 2024 जारी को जारी कर दिया गया है।

यह जानकारी उ0प्र0 राज्य हज समिति के सचिव/कार्यपालक अधिकारी एस0पी0 तिवारी ने देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट पर किया जायेगा व निर्धारित प्रपत्र अपलोड किये जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन अन्तिम तिथि 15 फरवरी, 2024 है। प्रत्येक 300 हज यात्रियों पर 01 ख़ादिमुल हुज्जाज का चयन होना हैे। महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। महिलाओं की संख्या बिना महरम महिलाओं की श्रेणी में 300 महिलाओं पर 01 महिला खादिमुल हुज्जाज का चयन किया जायेगा।

मशीन पठित पासपोर्ट जो 15 फरवरी, 2024 या उससे पूर्व जारी हों एवं उसकी वैद्यता 31 जनवरी, 2025 तक होना आवश्यक है। पुरुष/महिला आवेदक जिनकी आयु 31.03.2024 को 50 वर्ष से अधिक न हो। खादिमुल हुज्जाज के रुप में हज-2023 में जाने वाले व दो बार से अधिक बार जाने वाले कर्मचारी अर्ह नहीं होंगे। आवेदक का हज या उमराह किया होना आवश्यक है।

आवेदक सरकारी, सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर अण्डटरेकिंग/संवैधानिक संस्था के होना आवश्यक है। अस्थायी, अंशकालिक, सीज़नल, आउटसोर्स, संविदा, तदर्थ कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे। वरिष्ठ अधिकारी जैसे केन्द्र व राज्य सरकार में क्लास-ए या समकक्ष अधिकारी आवेदन नहीं कर सकेंगे। राज्य हज समिति एवं स्टेट वक्फ बोर्ड से कुल कोटे के 15 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी नामित नहीं किये जाएंगे। नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ख़ादिमुल हुज्जाज को इण्टरनेट व स्मार्ट फोन के उपयोग से अभ्यस्त होना आवश्यक है। आवेदक को सऊदी अरब द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन के अनुमन्य डोज़ प्राप्त होना आवश्यक है। आवेदकों को हज यात्रियों की बोल-चाल की भाषा से भिज्ञ होना आवश्यक है, अरबी भाषा की जानकारी एक अतिरिक्त सुविधा होगी।

आवदेक का शारीरिक रुप से स्वस्थ होना आवश्यक है जिसके लिए सरकारी चिकित्सालय से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आंशिक/पूर्ण विकलांग आवेदक पात्र नहीं होंगे। चयनित खादिमुल हुज्जाज को हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा आयोजित हज प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है। खादिमुल हुज्जाज के साथ उनके परिवार का कोई सदस्य हज पर जाने हेतु पात्र नहीं होगा।

कोई खादिमुल हुज्जाज हज यात्रियों से किसी प्रकार का वित्तीय प्रतिफल नहीं प्राप्त करेगा। उन्हें समस्त सेवांए निःशुल्क देनी होंगी। पूर्व में गये किसी भी ख़ादिमुल हुज्जाज के प्रति कॉन्सल जनरल आफ इण्डिया द्वारा यदि कोई प्रतिकूल प्रवृष्टि की गयी है, ऐसे कर्मचारियों का चयन नहीं किया जायेगा।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor