कौशाम्बी,
आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 05 वर्ष के कारावास व 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा,
यूपी के कौशाम्बी जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गरीबों को बांटने वाले गेहूं को अन्य स्थान पर रखने और उसे बाजार में बेचने के आरोपी को कोर्ट ने 05 वर्ष के कारावास व 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र का है जहा पर गरीबों को बांटने वाला सरकारी राशन की दुकान का 642 बोरा गेहूं कोटे की दुकान में न रख कर अवैध रूप से अन्यत्र छिपा कर रखने के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम पंजीकृत किया गया था। जिसमें त्वरित विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
जिससे सम्बन्धित आरोपी ननकू लाल पुत्र राम औतार निवासी औधन थाना पिपरी को न्यायालय सीजेएम ने 05 वर्ष के कारावास एवं 20,000/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।