कौशाम्बी में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा,20 हजार लगाया अर्थदंड

कौशाम्बी,

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा,20 हजार लगाया अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले में सन 2016 में थाना पिपरी पर वादी द्वारा सूचना दी गयी थी कि मेरी पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 311/16 धारा 376 (2) (1) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पजीकृत किया गया था।

जिससे सम्बन्धित अभियुक्त अमित पुत्र डिप्टी नि० हजारी का पुरा थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी को न्यायालय एडीजे-07/पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में एसपी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 20,000 रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor