त्योहारों के मद्देनजर कौशाम्बी जनपद में 15 मई तक धारा-144 लागू,इस दौरान इन बातो का रखना पड़ेगा ध्यान

कौशाम्बी,

त्योहारों के मद्देनजर कौशाम्बी जनपद में 15 मई तक धारा-144 लागू,इस दौरान इन बातो का रखना पड़ेगा ध्यान,

यूपी के कौशाम्बी अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचन्द्र पाण्डेय ने अवगत कराया कि जनपद कौशाम्बी में शान्ति-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। वर्तमान समय में कोविड-19 के नये वेरियन्ट (ओमिक्रोन) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन कराते हुए ईद-उल-फितर एवं परशुराम जयंती जो इस वर्ष दिनांक 03 मई 2022 को मनायी जायेंगी, को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराया जाना है। ऐसी स्थिति में जनपद के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था, जनसुरक्षा कायम करने के उद्देश्य से द0प्र0सं0 1973 की धारा-144 के अधीन कार्यवाही करने के लियें पर्याप्त एवं समुचित विधिक आधार विद्यमान है तथा विधि व्यवस्था एवं परिशान्ति तथा लोक व्यवस्था एवं जन सुरक्षा को कायम करने के लिए जनहित में उक्त वर्णित परिस्थितियों का तत्काल विधिक निवारण वांछनीय एवं अपरिहार्य हो गया है। यह आदेश जनहित में तत्काल पारित किया जाना आवश्यक है और समय की कमी के कारण सभी पक्षों को सुना जाना अथवा सभी व्यक्तियों पर व्यक्तिगत तामीला सम्भव नहीं है। यह आदेश एक पक्षीय रूप में पारित किया जा रहा है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन जीवन एवं लोक सम्पत्ति की हानि, हिंसा, बल्बा आदि के नियंत्रण/निवारण एवं जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जन सुरक्षा कायम करने तथा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के नये वेरियन्ट (ओमिक्रोन) संक्रमण के फैलने से रोकने एवं बचाव के उद्देश्य से निषेधाज्ञा जारी किया है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों को छोड़कर जनपद कौशाम्बी के सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह जिनके क्रिया-कलापों से लोक/शान्ति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा प्रभावित हो, एकत्रित नहीं होंगे परन्तु यह प्रतिबन्ध शव-यात्रा, बारात या विवाह आदि समारोह पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने पास लाठी, डण्डा, बॉस , बल्लम या किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र तथा आग्नेयास्त्र (फायर आर्म्स) धारदार हथियार या कुंद वस्तुएं, जिन्हें फेंककर प्रहार किया जा सकता है, को लेकर न चलेगा और न ही एकत्रित करेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, पी0ए0सी0, पी0आर0डी0 एवं होमगार्डस तथा सरकारी कर्मचारियों, रोगियों, अपंग व्यक्तियों पर जो सहारें के लिए लाठी, डण्डा का प्रयोग करते हैं, लागू नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति समुदाय या संगठन द्वारा जन समुदाय को एकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया जायेगा। जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा प्रेसवार्ता या अन्य किसी कार्यक्रम के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सामंजस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नहीं होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी को न तो जबरिया दबाव डालकर दुकान, कार्यालय, व्यवसाय-स्थल, परिवहन, रेल यातायात बन्द कराने के लिए बाध्य करेगा और न स्वयं बन्द कराने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिले में मौखिक अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही कोई मिथ्या प्रचार करेगा और न किसी प्रकार की उत्तेजनात्मक पर्चें, हैण्डबिल, पम्पलेट मुद्रित करायेगा और न ही उसका वितरण करायेगा या करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसे नारे या अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा जिससे जन साधारण अथवा किसी वर्ग विशेष या समुदाय की भावना आहत होती है और उसमें उत्तेजना फैलती हो। कोई भी व्यक्ति परम्परागत त्योहारों, जलसों, जुलूसों, सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों का आयोजन भी इस प्रकार नही करेगा, जिसमें किसी प्रकार के उत्तेजनात्मक नारें लगाये जायेंगे या जिससे दूसरे धर्मावलम्बियों अथवा सम्प्रदायों की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। कोई भी सभा/रैली ऐसे स्थान पर आयोजित नहीं की जायेगी जहां कोई निषेधाज्ञा या प्रतिबन्धात्मक आदेश शासन स्थानीय प्रशासन अथवा न्यायालय आदि द्वारा लागू किये गये तथा प्रभावी हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म/पंथ/सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी-देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से अनादर करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही जनसामान्य को भड़काने वाली अथवा दिग्भ्रमित करने वाली कोई अफवाह फैलायेगा। इसी प्रकार ऐसा कोई लेखन/वॉल पेन्टिंग न किया/कराया जायेगा और न ही सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना देवी-देवाताओं अथवा किसी महापुरूष की मूर्ति ही स्थापित की जायेगी। किसी भी चार पहिया वाहन या अन्य छत वाले वाहनों की छत पर कोई यात्री यात्रा नहीं करेगा

दो पहिया वाहनों पर दो से अधिक व्यक्ति तथा अन्य वाहनों पर निर्धारित यात्रियों से अधिक यात्रा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति/समूह किसी सार्वजनिक अथवा धार्मिक स्थलों के आस-पास मांस/गोश्त न ही बेचेगा और न ही फेंकेगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह निर्धारित/अनुमन्य स्थल के अतिरिक्त सार्वजनिक/धार्मिक स्थलों के आस-पास खुले आम किसी प्रकार की मदिरा का न तो विक्रय करेगा और न ही मदिरा पान करेगा। किसी भी व्यक्ति/समूह/संगठन/राजनैतिक दल आदि द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम/समारोह/रैली/पद यात्रा/जनसभा आदि नहीं किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के पोस्टर/बैनर/वॉल पेन्टिंग/पम्पलेट/फेसबुक/व्हाट्सअप/ट्वीटर आदि अन्य किसी माध्यम से कोई संदेश प्रसारित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचे अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सामंजस्य बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी व्यक्ति/समूह द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली भाषा का प्रयोग न हीे स्वयं करेगा और न ही ऑडियांे/वीडियो के माध्यम से प्रसारित करेगा साथ ही कोई आपत्तिजनक कथन, सामग्री, फेसबुक/व्हाटसअप पोस्ट नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने भवन या छत पर अथवा अन्य किसी स्थान पर बिना किसी प्रयोजन के कंकड़, पत्थर, ईंट के टुकड़े, शीशे/कॉच की सामग्री, विस्फोटक सामग्री, अथवा ऐसी कोई भी वस्तु का संग्रह नहीं करेगा जिसका कुत्सिंग प्रयोग लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है। कोई भी व्यक्ति रेल या रेल सम्पत्ति, बस अड्डों, सरकारी भवनों/कार्यालयों अथवा अन्य किसी सार्वजनिक सम्पत्ति को न तो क्षति पहुंचायेगा और न ही रेल, बस अथवा यातायात एवं संचार के अन्य साधनों को प्रभावित करेगा। कोई भी लाइसेंस धारक व्यक्ति या कम्पनी निर्धारित अवधि के बाद अथवा प्रतिबन्धित दिवसों को मदिरा की दुकान न खोलेगा और न ही कोई बिक्रय या व्यवसाय करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिला मजिस्ट्रेट /अपर जिला मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अथवा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वानुमति के बिना जनपद में किसी स्थान पर आम सभा नहीं करेगा तथा अनुमति सहित होने वाली सभा में किसी का निरादर नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जनसामान्य को भड़काने वाली कोई अफवाह नहीं फैलायेगा। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार को उत्प्रेरित नहीं करेगा। सार्वजनिक भूमि पर स्वार्थवश अतिक्रमण करने का प्रयत्न नहीं करेगा तथा सार्वजनिक यातायात को अवरूद्ध करने के किसी भी प्रयास से लिप्त नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति/समूह मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी स्थल पर ध्वनि विस्तार यंत्र या साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं करेगा और न ही उसको पहले से ही धार्मिक अथवा अन्य स्थलों पर इस प्रकार असुरक्षित रखेगा जिसका प्रयोग धार्मिक या सामाजिक विद्वेष, उन्माद एवं घृणा अथवा हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्व अथवा उनका गिरोह कर सकें। कोई भी व्यक्ति/समूह ध्वनि विस्ताकर यंत्र, लाउड स्पीकर, साउण्ड बॉक्स, डी0जे0 अथवा जनता को सम्बोधित करने वाली अन्य प्रणाली का प्रयोग सक्षम मजिस्ट्रेट की बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी भी सार्वजनिक स्थल या अन्य किसी स्थान पर नहीं करेगा और ऐसे यन्त्रों की आवाज का स्तर ध्वनि प्रदूषण (रेग्यूलेशन एण्ड कंट्रोल) रूल्स-2000 में उल्लिखित निर्धारित मानक से अधिक न होगा। किसी भी पूजा-पण्डाल अथवा धार्मिक स्थल पर भड़काऊ, अश्लील गाने व डी0जे0 का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा नृत्य आदि का आयोजन प्रतिबन्धित होगा। जनपद कौशाम्बी की सीमा क्षेत्र मंे आयोजित किसी भी परीक्षा केन्द्र के 200 मी0 की परिधि मंे 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि यह आदेश जनपद कौशाम्बी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में एवं जनपद कौशाम्बी में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर दिनांक 27.04.2022 से दिनांक 15.05.2022 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी होगा। विशेष परिस्थितियों में उक्त अवधि में इन आदेशों को संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है। इन आदेशों का अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor